कैश पेमेंट लेने से बचें, जानें क्या हैं नियम
कोरोना महामारी को देखते हुए आयकर विभाग ने नकद भुगतान में ढील दी है। सरकार के सूचनानुसार कोरोना मरीज, उनके परिवार के सदस्यों व दोस्तों के इलाज के लिए अब 2 लाख से ऊपर का नकद भुगतान किया जा सकेगा। सरकार ने यह छूट 1 अप्रैल से 30 मई तक के दौरान दिया गया है। अस्पताल प्रशासन को पैसे का भुगतान करने वाले का विवरण और पैन डिटेल रखना होगा। साथ ही कैश पेमेंट करने वाले व्यक्ति को मरीज के साथ अपने सम्बन्ध को भी अस्पताल प्रशासन को बताना होगा।